पटना । पटना हाइकोर्ट क मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र आ न्यायाधीश शिवकीर्ति सिंह क खंडपीठ सोमदिन एकटा जनहित याचिका क सुनवाई करैत कहला जे किसान स अनाज किनलाक बाद हुनका एकाउंटपेयी चेक क माध्यम स भुगतान कैल जाए। कोर्ट कहलक जे किसान कए हुनकर अनाज क बिक्री क एवज मे चेक क माध्यम स भुगतान कैल जाए। खंडपीठ कहलक जे भारतीय खाद्य निगम, राज्य सरकार अथवा कोनो आन एजेंसी बिचौलिया क माध्यम स किसान स खाद्यान्न नहि कीन सकैत अछि। यदि किसान स सीधा खाद्यान्न किनल जाइत अछि, त एकरा लेल हुनका चेक स भुगतान करब जरूरी अछि। मालूम हुए जे किसान क अनाज कए पैक्स, राज्य सरकार अथवा एफसीआइ सीधा नहि कीनैत अछि, बल्कि बिचौलिया सस्ता दर पर किसान स खाद्यान्न खरीद कए एफसीआइ या आन एजेंसी कए सरकार द्वारा निर्धारित दर पर बेच दैत अछि। जाहि स किसान कए न्यूनतम समर्थन मूल्य नहि भेटि पबैत अछि।