पटना। विश्वविद्यालय मे छात्र संघ क चुनाव लंबा समय स लंबित अछि। आब इ सवाल पटना हाईकोर्ट क अधीन अछि। बुधदिन सुनवाई क क्रम मे कोर्ट विश्वविद्यालय क डेढ़ माह मे इ जवाब दाखिल करबाक निर्देश देलक जे आखिर छात्र संघ क चुनाव कराब मे कोन अड़चन अछि।
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश शिवकीर्ति सिंह आ न्यायाधीश श्याम किशोर शर्मा क खंडपीठ कौंसिल फार प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक राइट्स एंड वेलफेयर क महासचिव एमपी गुप्ता क जनहित याचिका पर सुनवाई केलथि। श्री गुप्ता कहला जे 20 वर्ष स कोनो विश्वविद्यालय मे चुनाव नहि भेल अछि। दुर्भाग्य अछि जे पहिने लालू प्रसाद आ आब नीतीश सरकार मे सेहो चुनाव होबाक संभावना नहि अछि। आब कोर्ट कए हस्तक्षेप करबाक चाहि। सुनवाई मे राज्य सरकार क वकील संग-संग विश्वविद्यालयों क वकील सेाहे उपस्थित छेलाह।
याचिका द्वारा कोर्ट कए जानकारी देल गेल जे छात्र संघ क चुनाव क पक्ष मे सुप्रीम कोर्ट सेहो अछि, पर कोनो न कोनो तरहे चुनाव नहि हुए देल जाइत अछि। अधिवक्ता श्री गुप्ता कहला जे छात्र संघ क चुनाव होबाक अनिवार्य अछि। इ छात्र क लोकतांत्रिक अधिकार अछि। एहि पर खंडपीठ कहला जे जबाव आब पर आगू क कार्रवाई कएल जाइत।