पटना। पटना उच्च न्यायालय राज्य सरकार आ राज्य निर्वाचन आयोग कए नवगठित स्थानीय निकाय मे हर हाल मे छह माह कए भीतर चुनाव करेबाक निर्देश देलक अछि। नवगठित स्थानीय निकाय क संख्या 15 अछि। पूर्णिया पहिने नगर पंचायत छल, मुदा आब एकर दर्जा बढ़ा कए पूर्णिया नगर निगम करि देल गेल अछि। सैयद शाहिद रजा याचिका दायर करि आरोप लगेने छलाह जे पूर्णिया कए 25 जून स निगम बना देल गेल, मुदा एखन धरि चुनाव क कोनो सुगबुगाहट नहि अछि। नियमत: 25 दिसंबर तक एहि ठाम चुनाव भ जेबाक चाहैत छल। एकरा लेल राज्य चुनाव आयोग 14 नवंबर कए चुनाव क अधिसूचना सेहो जारी करि देने छल, मुदा राज्य सरकार अपन असहमति जाहिर करि देलक। एहन मे कोनो हालत मे निर्धारित अवधि मे चुनाव नहि भ सकैत अछि। एहि पर उच्च न्यायालय इ फैसला सुनेलक अछि।