पटना। पटना उच्च न्यायालय राजधानी मे बेतरतीब बनि रहल इमारत पर गहरा चिंता जतबैत पटना नगर निगम, नगर विकास विभाग आ संबंधित अधिकारी स दू सप्ताह मे प्रस्तावित मास्टर प्लान तैयार करबा लेल कहलथि। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश शिवकीर्ति सिंह क खंडपीठ रविन्द्र राय क लोकहित याचिका पर सुनवाई करैत हुए कहलथि जे शहर नरक क रूप मे विकसित भ रहल अछि। अपार्टमेंन्ट बिना कायदा-कानून क बनि रहल अछि, जेहि मे बिल्डर आ अधिकारी क सांठ-गाठ रहैत अछि। याचिकाकर्ता क सेहो इ आरोप अछि जे तेजी स बनाउल जा रहल अपार्टमेंट कए रोकल जाए, नहि त शहरवासी कए स्वच्छ तरीका स रह कए दुश्वार भ जाएत। एहि मामला पर गंभीरतापूर्वक विचार करबाक बाद अदालत नगर विकास विभाग स कहलथि जे जतए कहुं मुहल्ला बसि रहल अछि, ओहि ठाम ओकरा योजनाबद्ध तरीका स बसाउल जाए। अदालत कहलथि जे शहर क जोड़ै वाला सड़क क तेजी से विस्तार कएल जाए। संगे संग नव मुहल्ला बसेबाक क्रम मे इ देखल जाए जे ओहि ठाम सड़क, गार्डेन, अस्पताल, यातायात क व्यवस्था सही तरीका स भ सकैत अछि आ नहि। अदालत नगर विकास विभाग कए इ सेहो देखबाक कहलथि जे राज्य क अन्य शहर क विकास म सबटा गप क ध्यान देल जाए। कोर्ट एहि मामला क सुनवाई क अगली तिथि चारि माह क बाद निर्धारित केलथि अछि।