पटना। पटना क एकटा त्वरित अदालत अरवल जिला क लक्ष्मणपुर-बाथे नरसंहार मामला मे 16 अभियुक्त कए सजा-ए-मौत आ दस गोटे कए आजीवन कारावास क सजा सुनेलक। एहि बहुचर्चित नरसंहार मे मारल गेल 58 गोटे मे सब दलित वर्ग क छल। मृत्युदंड क मामला आब हाईकोर्ट मे विचारार्थ जाएत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय प्रकाश मिश्र एहि मामला मे 26 आरोपी कए दोषी ठहरा, ओहि मे स 16 गोटे कए फांसी, दस कए आजीवन कारावास आ 31-31 हजार टका क अर्थ दंड क सजा सुनेलथि। इ धनराशि मृतक क आश्रित कए भेटत । 19 अन्य गोटे कए साक्ष्य क अभाव मे बरी करि देल गेल अछि। फांसी क सजा जिनका भेटल ओहि मे गिरजा सिंह, सुरेंद्र सिंह, अशोक सिंह, गोपाल शरण सिंह, बालेश्वर सिंह, द्वारका सिंह, विजेंद्र सिंह, नवल सिंह, बलिराम सिंह, नंदू सिंह, शिवमोहन शर्मा, प्रमोद सिंह, शत्रुघ्न सिंह, रामकेवल शर्मा, धर्मा सिंह आ नंद सिंह क नाम अछि। आजीवन कारावास सजा जिनका भेटल ओहि मे बबलू शर्मा, अशोक सिंह, मिथिलेश शर्मा, धरीक्षण चौधरी, नवीन कुमार, रविंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, सुनील कुमार, प्रमोद कुमार आ चंदेश्वर सिंह क नाम अछि। दू टा अन्य आरोपी भूखल सिंह आ सुदर्शन सिंह क सुनवाई क दौरान मृत्यु भ चुकल अछि
एडीजे (प्रथम) विजय प्रकाश मिश्र फैसला सुनबैत कहला, ‘इ घटना दर्दनाक छल। घटना क दौरान आरोपी दू स लकए आठ वर्ष क बच्चा तक कए नहि छोड़लक। असहाय आ गरीब वर्ग क लोकक हत्या भेल। आरोपी क लग मे दया नाम क चीज नहि अछि। चारि स लकए नौटा गवाह अदालत मे एक टा आरोपी क पहचान केलथि अछि । एहि लेल एहि कांड मे सजा एहन द रहल छी जे भविष्य मे एहि प्रकारक अपराध करबा स लोक डरए।’ ओ कहला -उम्रकैद क मतलब टिल डेथ।
ज्ञात हुए जे भूस्वामीक प्रतिबंधित संगठन रणवीर सेना एक दिसंबर 1997 कए लक्ष्मणपुर-बाथे गाम मे 58टा दलित क निर्मम हत्या करि देने छल। जाहि मे 27टा मौगी आ 16टा बच्चा छल।