पटना। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) बिहार मे भ्रष्ट लोकसेवक क संपत्ति जब्त करबाक विशेष कानून कए अपनेबाक फैसला केलक अछि। एहि संबंध मे एकटा मसौदा संबद्ध मंत्रालय कए पठाउल जा रहल अछि। ज्ञात हुए जे एहि कानून कए अपनेबा पर विचार करबा लेल सीबीआई अधिकारीक एकटा बैसार भेल छल। एहि बैसार मे बिहार विजिलेंस ब्यूरो क अपर पुलिस महानिदेशक पीके ठाकुर सेहो शामिल भेल छलाह। सीबीआई अधिकारी क कहब अछि जे एखन एजेंसी लग एहन कोनो कानून नहि अछि जखन कि एजेंसी कए एहन कानूनक सबस बेसी जरूरत अछि। अधिकारीक कहब अछि जे एखन जे कानून अछि ओकर प्रक्रिया बहुत जटिल आ लंबा अछि।
बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम 2009 क तहत प्रावधान अछि जे आय स अधिक संपत्ति क मामला मे सुनवाई क दौरान सरकार आरोपी क संपत्ति कए जब्त क ओकर इस्तेमाल क सकैत अछि। विशेष अधिनियम क तहत आइ पूर्व डीजीपी नारायण मिश्रक संपत्ति जब्त हेबाक आदेश निगरानी कोर्ट देलक अछि जखन कि दूटा आईएएस शिवशंकर वर्मा आ कोषागार गिरीश कुमार क संपत्ति जब्त भ चुकल अछि। दूनू अधिकारी क जब्त मकान मे स्कूल खोलल गेल अछि।