पटना। कानून त एहि देश मे बहुत बनाउल जाइत अछि, मुदा बहुत रास कानून बनलाक बाद फाइल मे दबल रहैत अछि। एहने एकटा कानून कए ओकर निर्माणक आठ साल बाद क्रियान्वित कैल जा रहल अछि। राजधानी पटना मे सार्वजनिक स्थल पर सिगरेट अथवा तम्बाकू उत्पाद क सेवन करबा पर आब अहां कए कम स कम सौ टकाक जुर्माना लागत। एतबे नहि कोनो शिक्षण संस्थान स सौ मीटर क दायरा मे सिगरेट पीला पर या बेचबा क मनाही करि देल गेल अछि। एकर संगहि छोट-छोट बच्चा द्वारा सिगरेट आ तम्बाकू उत्पाद कए बेचबा पर सख्त प्रतिबंध लगा देल गेल अछि। एहि संबंध मे पटनाक सिटी एसपी शिवदीप लांडे शहर क सबटा थानेदार, यातायात पुलिस क बीट इंचार्ज आ अन्य पुलिस पदाधिकारी कए आवश्यक निर्देश देलथि अछि। एसपी सिटी कहला जे कानून ने नव नहि अछि मुदा एकरा आब सख्ती स लागू कैल जा रहल अछि। ओ कहला जे शहर मे सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान कक्ष क सेहो निर्माण करौल जा रहल अछि जे आन शहर मे सेहो अनिवार्य कैल जा रहल अछि।