पटना। बिहार मे स्वतंत्रता दिवस क मौके पर आइ स लोक सेवा अधिकार अधिनियम लागू भ गेल। आब बिहार मे कोनो काज एकटा तय समय सीमा मे होएत। सरकारी कार्यालय कए चक्कर लगेबाक आदिम परंपराक आइ स विदाई भ गेल। जनतंत्र मे जनभावना आओर जनता क अधिकार कए सर्वोपरि बुझैत बिहार सरकार ‘राइट टू पब्लिक सर्विस’ एक्ट (लोक सेवा अधिकार अधिनियम) 15 अगस्त स लागू करि देलक अछि।
ज्ञात हुए जे दू मई कए विधानमंडल मे एहि विधेयक कए पारित हेबा स पूर्व विधेयक क प्रारूप पर आम जनता क सुझाव प्राप्त कैल गेल छल आओर एहि पर सचिव स्तर क अधिकारी क संग विचार- विमर्श कैल गेल छल। एकर बाद मुख्य सचिव स्तर पर बैसार क बाद एहि अधिनियम कए विधानमंडल मे पठाउल गेल छल। वर्तमान समय मे इ सेवा 10टा विभाग मे लागू कैल गेल अछि।
सामान्य प्रशासन विभाग क प्रधान सचिव दीपक कुमार कहला जे एहि कानून कए 15 अगस्त स लागू करबाक पाछु सरकार क इरादा अछि जे कानून कए लागू करबा स पूर्व आधारभूत संरचना कए सुदृढ़ करि लेल जाए। एहि संदर्भ मे सरकार हर जिला मे आईटी मैनेजर आ आईटी सहायक आओर प्रखंड स्तर पर आईटी सहायक सहित अन्य कर्मचारी क व्यवस्था करि लेल गेल अछि। एहि बीच, एक इनहाउस सॉफ्टवेयर ‘अधिकार’ विकसित कैल गेल अछि जेकर माध्यम स अधिनियम कए अमल मे आनल गेल अछि।
कुमार कहला जे एहि अधिनियम कए तीन चरण मे पूरा कैल जाएत। प्रथम चरण मे सब आवेदन ऑनलाइन प्राप्त कैल जाएत। इ तरीका 16 अगस्त स प्रारम्भ करि देल जाएत। दोसर चरण मे ऑनलाइन आवेदन लेबाक योजना पर कार्य जारी अछि। इ सेवा 15 दिन मे शुरू भ जाएत, जखनकि तेसर चरण क तहत ऑनलाइन आवेदन लेबाक आ ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी क प्रस्ताव पर कार्य जारी अछि।
लोक सेवा अधिकार लेल नोडल पदाधिकारी क स्तर पर सेवा मे कमी हेबा पर 250 रुपये प्रतिदिन जुर्माना आ ओकर कार्य मे कोताही क चर्चा ओकर सेवा इतिहास मे दर्ज करबाक व्यवस्था अछि। कुमार कहला जे इ नियम प्रथम अपील आ रीजनल अथॉरिटी क स्तर पर सेहो लागू रहत। जनता कए अपन एहि अधिकार क जानकारी लेल सब जिला मे ‘मे आई हेल्प यू’ काउंटर शुरू करि एकर जानकारी सेहो देल जा रहल अछि।