पटना। बिहार सरकार अपन कर्मचारी क लेल कंप्यूटर क प्रशिक्षण अनिवार्य करै जा रहल अछि। अगर कर्मचारी कंप्यूटर प्रशिक्षित नहि हेताह त हुनकर तरक्की रोकि देल जाएत। मुदा 50 वर्ष स बेसी उम्र क कर्मचारी कए एहि अनिवार्यता स मुक्त राखल जाएत।
सामान्य प्रशासन विभाग क एकटा अधिकारी कहला जे पहिल चरण मे सचिवालय स लकए प्रखण्ड कार्यालय तक क तृतीय श्रेणी तक क कर्मचारी क लेल प्रशिक्षण अनिवार्य कैल गेल अछि। अगिला चरण मे शिक्षक क लेल कंप्यूटर प्रशिक्षण अनिवार्य कैल जाएत।
50 वर्ष स बेसी उम्र क कर्मचारी कए एहि अनिवार्यता स मुक्त राखल जाएत। अधिकारी कहला जे तैयार कैल गेल नियमावली मे स्पष्ट अछि जे जे कर्मचारी कंप्यूटर प्रशिक्षण नहि लेताह, हुनकर पदोन्नति नहि भ सकत।
विभाग क एकटा अन्य अधिकारी कहला जे कर्मचारी कए प्रशिक्षण क जिम्मेदारी दिल्ली क डोएक नामक संस्था कए देल गेल अछि। ओ कहला जे डोएक राज्य क प्रत्येक जिला मे प्रशिक्षण क लेल आधारभूत संरचना तैयार करत। सम्बंधित जिला क जिलाधिकारी एहि काज मे डोएक कए मदद करताह। सम्बंधित जिला मुख्यालय मे कर्मचारी कए प्रशिक्षण देल जाएत। प्रशिक्षक संस्था द्वारा उपलब्ध कराउल जाएत।