पटना । बिहार मे भ्रष्टाचार क खिलाफ चलि रहल मुहिम कए तखन पंख लागि गेल जखन पटना हाईकोर्ट भ्रष्टाचार क जरिये अर्जित सम्पत्ति कए जब्त करैवाला राज्य सरकार क नव कानून कए मंजूरी द देलक। कोर्ट एहि बारे मे अपन बहुप्रतीक्षित फैसला सुनेलक। उल्लेखनीय अछि जे रिश्वतखोरी क गंभीर मामला मे फंसल आठटा अधिकारी काली जायदाद क जब्ती संबंधी कानून क खिलाफ याचिका दायर केने छलाह, जेकरा उच्च न्यायालय खारिज करि देलक। याचिकाकर्ता सब कानून कए अवैध ठहरेबाक आग्रह केने छलाह, मुदा दूटा न्यायाधीश क खंडपीठ एकरा अमान्य करार देलक। राज्य सरकार आय क वैध स्रोत स बेसी सम्पत्ति रखनिहार अधिकारी कए सम्पत्ति स बेदखल करबा लेल बिहार स्पेशल कोर्ट्स एक्ट 2009 बनेलक अछि। एकर आधार पर अवैध रूप स सम्पत्ति रखनिहार अधिकारी क जायदाद जब्त करि लेल जाएत। सरकारक योजना एहन स्थान पर स्कूल खोलबाक अछि। एहि कानून कए एलाक बाद भ्रष्टाचारी मे बैचेनी अछि। ओ एकरा खारिज करेबा लेल कोर्ट क शरण मे गेल छलाह, मुदा राहत नहि भेटल। हाईकोर्ट एहि एक्ट मे आंशिक संशोधन करि एकरा सख्ती स लागू करबाक अनुमति द देलक अछि। कोर्ट एक्ट क धारा 17 आ 19 कए संशोधित करैत कहलक अछि जे पीसी एक्ट आ स्पेशल कोर्ट्स एक्ट पर ट्रायल चलेनिहार एक टा न्यायिक अधिकारी नहि हेबाक चाही। एहि स न्यायिक अधिकारी पूर्वाग्रह स ग्रसित भ सकैत अछि।