पटना । आब रिटायर्ड कर्मी कए अपन अंतिम भुगतान लेल कार्यालयक चक्कर नहि काटबाक अछि। सरकार हुनका सब लेल पैघ राहत दैत सबटा विभागीय प्रधान कए सेवा क अंतिम दिन सब प्रकार क बकाया क भुगतान करबाक आदेश देलक अछि। जे व्यवस्था कैल गेल अछि ओकर हिसाब स रिटायर्ड कर्मी कए अपन पेंशन क निर्धारण लेल एजी आ प्रशासी विभाग क चक्कर लगेबा स मुक्ति भेट जाएत। मुख्य सचिव अनूप मुखर्जी सबटा विभागीय प्रमुख कए एक्शन प्लान बना कए सेवांत लाभ स संबंधित सब प्रकार क मामला कए निष्पादित करबाक आदेश देलथि अछि। सरकार क मानब अछि जे रिटायरमेंट लाभ क समय पर भुगतान नहि हेबा स हाइकोर्ट मे पैघ संख्या मे मुकदमे दर्ज भ रहल अछि। एहि देरी क चलते हाइकोर्ट अधिकतर मामला मे दंडात्मक दर स सूद आ मुकदमा खर्च भुगतान करबाक आदेश द रहल अछि। सरकारी कर्मचारी कए अपन वैध दावा लेल कोर्ट मे जायब मजबूरी भेल जा रहल अछि, इ सरकार लेल चिंता क विषय अछि। मुख्य सचिव अनूप मुखर्जी क मानब अछि जे गैर जवाबदेही आओर संवेदनशीलता क कमी, नियंत्री पदाधिकारी क शिथिलता आ लापरवाही क चलते पैघ संख्या मे हाइकोर्ट मे मामला दर्ज भ रहल अछि। जखकि पेंशन नियमावली आ सर्विस कोड मे प्रशासी विभाग/ विभागाध्यक्ष/ कार्यालय प्रधान कए रिटायरमेंट लाभ स संबंधित मामला कए निबटारा करबा लेल अधिकार प्राप्त अछि। मुख्य सचिव सबटा प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, सबटा प्रमंडलीय आयुक्त, डीजीपी, सबटा एडीजी, जोनल आइजी, डीआइजी, डीएम, एसपी आ डीडीसी कए निर्देशित केलथि अछि जे पेंशन स संबंधित मामला क निबटारा लेल अभियान शुरू करथि। अगिला छह माह हर माह क प्रथम शुक्र कए पेंशन सह भविष्य निधि अदालत लगाउल जाए आ ओहि मे पीड़ित कर्मी कए नोटिस द कए बजाउल जाए। सब कार्यालय प्रधान जतए स सेवानिवृत्ति लाभ क स्वीकृति हेबाक अछि ओहि ठाम रिटायरमेंट क 18 माह पूर्व स कार्रवाई शुरू करि देल जाए।
आदेश मे कहल गेल अछि जे रिटायर होइवाला कर्मी स अपेक्षा अछि जे ओ रिटायरमेंट क तिथि स छह माह पूर्व सबटा कागजात प्रशासी नियंत्री अधिकारी कए समर्पित करि दथि। विभागीय प्रमुख कए इ कहल गेल अछि जे ओ ओहन पदाधिकारी आ कर्मचारी कए विकास कार्य आदि क लेल कोनो एडवांस नहि दथि जिनका स वसूली मे कोनो परेशानी भ सकैत अछि। सितंबर मास मे सबटा कार्यालयीय प्रमुख कए इ प्रमाणपत्र देबाक अछि जे हुनका लग कोनो प्रकार क सेवांत लाभ स संबंधित मामला लंबित नहि अछि। जाहि पदाधिकारी क गलती स रिटायरमेंट क दिन कर्मी कए सेवांत लाभ नहि भेटल एहन मामला मे एहि लेल जिम्मेवारी तय कैल जाए आ हुनका स सूद क राशि क वसूली कैल जाए।