पटना। बिहार सरकार एकटा एहन कानून बना रहल अछि जेकर बाद ककरो सरकार कए धोखा देब काफी भारी पडत। अगर इ कानून बनि गेल त सरकार आम आदमीक बेईमानी पर सेहो सरकारी कर्मचारी क बेईमानी जेकां कार्रवाई क सकत। इ कानून बनलाक बाद सरकार कए संग धोखा केला पर कोनो व्यक्तिक संपत्ति जब्त कैल जा सकत। एखन एहन कार्रवाई केवल सरकारी कर्मचारी संग कैल जा रहल अछि। आर्थिक अनियमितता आब सबस पैघ अपराध क श्रेणी मे आबि जाएत। एखन सीबीआइ लग एहि तरहक अपन कानून अछि आ ओ एकर प्रयोग सेहो क रहल अछि सीबीआइ क कानून क तर्ज पर बिहार में सेहो पुलिस कए एहि तरह क कानून स सशक्त कैल जा रहल अछि। गृह विभाग क कहब अछि जे अगिला साल स इ कानून राज्य मे लागू भ सकैत अछि। आर्थिक अपराध क विभिन्न आयाम पर अपना कए केंद्रित करि रहल सरकार एहि कानून कए विस्तार देबा क तैयारी मे लागल अछि। एखन धरि जे कानून अछि ओहि मे इ प्रावधान अछि जे गबन क आरोपी लोकसेवक क चल-अचल संपत्ति जब्त कैल जाएत। कोनो प्राइवेट फर्म या व्यक्ति अगर सरकार क संग आर्थिक रूप स बेईमानी केलथि अछि त एहि कानून स हुनका पर कोनो कार्रवाई नहि भ सकैत अछि। जखनकि सरकार कए आर्थिक नुकसान पहुंचेनिहार मे फार्म आ निजी लोक संख्या काफी अछि। खास क निर्माण कार्य स जुडल श्रेणी मे। पुलिस क कहब अछि जे निजी स्तर पर सरकार कए धोखा देनिहारक खिलाफ आपराधिक मामला त दर्ज होइत अछि मुदा राशि वसूली या संपत्ति जब्ती क कोनो वैधानिक प्रावधान एखन धरि नहि अछि। आब एहि नवका कानून स इ संभव भ सकत।