पटना। बिहार मे सेवा क अधिकार कानून (राइट टू सर्विस एक्ट) क शुरुआत कखनो भ सकैत अछि। एकर शुरूआत मे 10टा विभाग स भ सकैत अछि जेकरा लेल इ विभाग सब तैयार अछि। एहि कानून क बारे मे लोक कए पूरा जानकारी भेट जाए, एकरा लेल जागरूकता अभियान चलेबाक योजना सेहो तैयार अछि। ज्ञात हुए जे बिहार देशक पहिल एहन राज्य हुए जा रहल अछि जाहि ठाम इ कानून लागू होएत। राज्य क सूचना आ जनसम्पर्क विभाग क सचिव राजेश भूषण कहला अछि जे बिहार विधानसभा क बजट सत्र मे सेवा क अधिकार अधिनियम कए पास करि राज्यपाल क लग मे अनुमति लेल पठाउल गेल अछि। जहिना ओहि ठाम से अनुमति भेटल तहिना इ कानून राज्य मे लागू भ जाएत। ओना एकरा लागू करबा लेल अन्य प्रकारक तैयारी पूरा कैल जा रहल अछि। जाहि स इ कानून कए लागू करबा मे बेसी देरी नहि होएत। भूषण क अनुसार शुरुआती चरण मे इ कानून राज्य क राजस्व आ भूमि सुधार, शिक्षा, परिवहन आओर खाद्य आ उपभोक्ता संरक्षण विभाग सहित 10टा विभाग मे लागू कैल जाएत। एहि कानून क अनुपालन क लेल प्रत्येक विभाग मे एक-एकटा नोडल पदाधिकारी क नियुक्ति कैल जाएत, जिनका आवश्यक प्रशिक्षण देल जाएत। एहि कानून क तहत एकटा निश्चित समय सीमा मे लोक कए सरकारी कार्य संपादित करबाक प्रावधान अछि। एहि कानून कए लागू भेला पर लो ककए अपन काज लेल अनावश्यक रूप स सरकारी कार्यालयक चक्कर कटबा स मुक्ति भेट जाएत। मसलन, अगर ककरो आय प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र बनेबाक अछि त सम्बंधित विभाग कए तीन दिन क भीतर इ काम पूरा करि देबाक अछि। उम्मीद कैल जा रहल अछि जे एहि कानून कए पास भेला पर कनिक न कनिक भ्रष्टाचार पर सेहो लगाम लागत।