पटना । सेवानिवृत्ति क आयु सीमा 65 करबाक कानूनी लड़ाई लड़ि रहल शिक्षक कए हाईकोर्ट पैघ राहत देलक अछि। हाईकोर्ट अपन अंतरिम आदेश मे 31 जुलाई कए 62 वर्ष क आयु पूरा करिनिहार विवि शिक्षक कए सेवानिवृत्त करबा स अगिला आदेश तक रोक लगा देलक अछि। हालांकि कोर्ट एहि रोक क संग वेतन पर किछु शर्त रखलक अछि। डॉ सुनीति पाण्डेय बनाम राज्य सरकार क मामला मे सुनवाई करैत न्यायमूर्ति नवनीति प्रसाद सिंह अंतिम फैसला एबा धरि उक्त निर्देश देलथि अछि। इ आदेश पिछला दिन हाईकोर्ट क डबल बेंच क ओहि फैसला क आलोक मे देल बकल अछि जाहि मे कहल गेल छल जे सेवानिवृत्ति क संबंध मे यूजीसी द्वारा रेगुलेशन जारी भेलाक बाद विवि शिक्षक 62 वर्ष क आयु मे रिटायर नहि हेताह। एहि बीच यूजीसी रेगुलेशन जारी करि देलक। एकर बावजूद 62 वर्ष मे सेवानिवृत्त करबाक आशंका क मद्देनजर लंगट सिंह महाविद्यालय क प्राचार्या डॉ सुनीति पाण्डेय हाईकोर्ट मे याचिका दायर केने छलीह। मामला क अगिला सुनवाई 16 अगस्त कए होएत।