हाईकोर्ट देलक राज्य सरकार के शीघ्र कानून बनाबय के आदेश
मणिभूषण राजू
पटना । पटना हाईकोर्ट राज्य में पॉलिथीन इस्तेमाल संगहि निर्माण पर सेहो रोक लगेबाक आदेश देलक अछि। पूर्ण प्रतिबंध के संग राज्य सरकार के शीघ्र कानून बनेबाक आदेश सेहो देलक। संगहि एकरा स्वच्छ भारत अभियान सँ जोड़य लेल कहलक। कोर्ट कहलक कि एहि संबंध में बनयवला कानून में जुर्माना संग दण्ड के सेहो प्रावधान कयल जाए।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम आर शाह आ न्यायमूर्ति डॉ. रवि रंजन के खंडपीठ सोम दिन एहि मामला पर सुनवाई कयलथि। कोर्ट कहलक कि सबटा मंदिर में पॉलिथीन पर प्रबंध लगेबाक चाही। संगहि गंगा किनार पर सेहो पॉलिथीन प्रतिबंधित होबाक चाही। पॉलिथीन के निर्माण आ इस्तमाल पर प्रतिबंध हेबाक चाही न कि केवल इस्तमाल पर। एहि बारे में बनयवला कानून में जुर्माना संग दंड के सेहो प्रावधान होबाक चाही। एहि पर सरकार के तरफ सँ कहल गेल कि केवल राजधानी क्षेत्र में प्रतिबंध लागय मुदा देहात क्षेत्र के छूट देल जाए। अहिपर कोर्ट कहलक कि दूनू क्षेत्र के एकसमान देखबाक चाही।
सबटा शहर में लागय प्रतिबंध : कोर्ट कहलक कि शहरी आ ग्रामीण क्षेत्र की होईत अछि? की ग्रामीण क्षेत्र के लोक लोक नहिं होई छथि? केवल शहरी क्षेत्र के लोक के पॉलिथीन सँ खतरा अछि की? बाकी क्षेत्रक लोक के खतरा नहिं अछि की? कोर्ट त एतय तक कहलक कि बिहार राज्य में मात्र पटने टा शहर नहिं अछि आर बहुत शहर सेहो अछि।
पॉलिथीन सँ जाम होईत अछि नाला : पॉलिथीन के बहुतरास दुष्प्रभाव अछि। लोक नाली में पॉलिथीन फेकय छथि जहि सँ नाली जाम भय जाईत अछि। एहि सँ बरसात में अनावश्यक जल जमाव के समस्या उत्पन्न होईत अछि। सड़क पर फेकल पॉलिथीन खाकय जानवर बीमार भय रहल अछि। गंगा में पूजन सामग्री पॉलिथीन संग फेकला सँ प्रदूषण बढ़ि रहल अछि।
उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड आ जम्मू-कश्मीर में पॉलिथीन पूरा तरह सँ बंद अछि।