पटना। पटना उच्च न्यायालय पांच सौ स बेसी नौकरी स हटाउल गेल स्वास्थ्यकर्मी कए पैघ राहत प्रदान केलक अछि । स्वास्थ्य विभाग 2002-2003 मे पैघ संख्या मे तृतीय आ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कए अवैध नियुक्ति क आधार पर बर्खास्त करि देने छल। एहि कर्मचारी क पक्ष मे आदेश करैत अदालत हिनका लोकनि कए तुरंत बहाल करबाक आदेश देलक अछि। अदालत क कहब अछि जे हिनका सब कए आहि दिन स सबटा सुविधा भेटबाक चाही, जहिया हिनका सब कए हटाउल गेल। न्यायाधीश मृदुला मिश्र क पीठ 319 याचिका पर सुनवाई पूरा करैत हिनकर पूर्ण बहाली क आदेश देलक। अदालत एहि स्वास्थ्यकर्मी क मामला पर दुर्गा पूजा स पूर्व सुनवाई पूरा करि लेने छल, मुदा अपन निर्णय सुरक्षित रखने छल,जेकरा आइ सुना देलक। ज्ञात हुए जे स्वास्थ्य विभाग करीब 1000 कर्मचारी कए गलत तरीका स नियुक्त मानिकए हटा देने छल। एकलपीठ 2003 मे सरकार क बर्खास्तगी आदेश कए निरस्त करि देने छल। एकर बाद किछु दर्जन भरि स्वास्थ्यकर्मी कए बहाल करि लेल गेल, जखन कि सैकड़ों कर्मी बेरोजगार रहलथि। बाद मे इ मामला अपीलीय न्यायालय मे आयल। अपीलीय न्यायालय राज्य सरकार क अपील पर स्वास्थ्य विभाग क उच्चाधिकारी क कमेटी गठित करि देलक। कमेटी कए इ देखबाक छल जे केकर नियुक्ति अवैध अछि आ केकर अनियमित। अनियमित स्वास्थ्यकर्मी कए बहाल करबाक छल, मुदा कमेटी मे सेहो गड़बड़ी शुरू भ गेल। गोपाल प्रसाद आ अरविन्द कुमार सिंह क मामला कए प्रस्तुत करैत अधिवक्ता प्रशांत प्रताप कहलथि जे एहि आवेदक क मामला मे पहिल कमेटी अनियमित नियुक्ति बतउलक, जखन कि दोसर अवैध नियुक्ति करार देलक।