प्रीतिलता मल्लिक
पटना । पटना उच्च न्यायालय राज्य सरकार कए रिमांड होम मे बंद व्यस्क भ चुकल 68टा युवती कए रिहा करबाक आदेश देलक अछि। हाइकोर्ट 11टा महिला कए सेहो रिमांड होम से रिहा करबाक निर्देश देलक अछि। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश शिवकीर्ति सिंह और न्यायाधीश श्याम किशोर शर्मा क खंडपीठ राज्य सरकार द्वारा दायर कैल गेल हलफनामा क आधार पर इ आदेश देलक अछि। एहि मामलाक अगिला सुनवाई जनवरी क अंतिम सप्ताह मे होएत। राज्य सरकार अपन हलफनामा अदालत कए बताउल गेल अछि जे गायघाट स्थित महिला सुधार गृह मे कुल 181टा महिला बंद छथि। एहि मे स अदालत क निर्देश पर 128टा महिला आ युवती क संबंध मे पड़ताल केल गेल। रिपोर्ट भेटलाक बाद न्यायालय घर जेबाक इच्छा रखला पर 18 वर्ष स अधिक बैसक 68टा युवती कए सबटा प्रक्रिया पूरा करि रिहा करबाक आदेश देलक।
अदालत टिप्पणी केलक जे सुधार गृह अवयस्क युवतिक लेल बनाउल गेल अछि। व्यस्क युवति कए रखबा लेल कोनो आओर व्यवस्था हेबाक चाही कोर्ट एहि पर सेहो तमसायल जे राज्य मे मात्र एकटा सुधार गृह उपलब्ध अछि।