पटना। बच्च क शिक्षा अधिकार कानून एकअप्रैल 2010 स लागू भ रहल अछि। एहि कानून कए लागू होइत देरी बिहार मे सरकारी प्राथमिक आ मध्य विद्यालय क शिक्षक क प्राइवेट ट्यूशन या अन्य निजी संस्थान मे पढ़ेबा पर पर रोक लागि जाएत। नव कानून क प्रावधान क तहत राज्य सरकार नियोजित शिक्षक क सेवा शर्त कए ओकर अनुरूप ढालबा मे लागल अछि। बच्चा कए मुफ्त आ अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 09 क प्रावधान मे शिक्षक क कमी झेल रहल बिहार सन राज्य कए कतिपय रियायत सेहो देल गेल अछि। एक्ट क धारा 23 क अंतर्गत इ व्यवस्था अछि जे जाहि राज्य मे शिक्षक क प्रशिक्षण क लेल अपेक्षित संख्या मे संस्थान नहि अछि या जतए पर्याप्त संख्या मे शिक्षक नहि अछि, ओतहि केंद्र सरकार अधिसूचना क जरिये न्यूनतम योग्यता मे थोड़े ढिलाई बरैत सकैत अछि। एक्ट लागू भेलाक स पूर्व जे शिक्षक न्यूनतम योग्यता नहि रखने छथि तिनका पांच सालक भीतर अपेक्षित योग्यता हासिल करबा लेल मौका देल जाएत।