पटना । पटना उच्च न्यायालय अपन आदेश मे कहलक अछि जे 20 जून क बाद प्रदेश क कोनो सड़क कए ऊंच नहि कैल जाए। सड़क ऊंच करबा पर कोनो व्यक्ति एकर शिकायत सीधा जिलाधिकारी स करि सकैत अछि। जिलाधिकारी कए एहि संबंध मे आदेश देल जा रहल अछि। सरकार अदालत क समक्ष स्वीकार केलक अछि जे पुरान तकनीक क कारण सड़क ऊंच भ रहल अछि। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र आ न्यायाधीश मिहिर कुमार झा क खंडपीठ जवाहर लाल आ अन्य क लोकहित याचिका कए निष्पादित करैत कहला जे 20 जून क बाद स कोनो सड़क ऊंच नहि हेबाक चाही। अदालत साफ करि देलक जे एहि अवधि तक जे सड़क ऊंच करि देल गेल अछि ओकरा नहि उखाड़ल जाए। समस्तीपुर शहरी क्षेत्र मे सड़क कए ऊंच करबा स तमसाइल लोक लोकहित याचिका दायर करि कहलथि जे शहर मे शीघ्र भयंकर जल-जमाव क समस्या उत्पन्न हेबाक आशंका अछि। संग-संग कईा मकान सड़क स नीच भ गेल अछि, जे नक्शा पास भेलाक समय सड़क स ऊंच जमीन देखाउल गेल छल। किछु लोक पटना क बेली रोड कए बेर-बेर ऊंच करबा पर सेहो आपत्ति केलथि।