पटना । दू दशक पूर्व प्रशिक्षित शिक्षक अभ्यर्थी क इंतजार क घड़ी आब समाप्त भ गेल। अदालत मे चलल कानूनी लड़ाई क बाद सर्वोच्च न्यायालय क आदेश क आलोक मे राज्य सरकार 31 अगस्त तक 34,540 प्रशिक्षित शिक्षक अभ्यर्थी कए सरकारी वेतनमान मे सहायक शिक्षक क पद पर नियुक्त करै जा रहल अछि। हरेक कए न्यूनतम 17 हजार टका प्रति माह वेतन क तौर पर भेटत। शिक्षक कए यथाशीघ्र बहाली क लेल मानव संसाधन विकास विभाग क पत्र भेटला क बाद कर्मचारी चयन आयोग सेहो सक्रिय भ गेल अछि आ ओ विभाग स नियुक्ति क प्रक्रिया, सेवा शर्त, आरक्षण रोस्टर आ अन्य मसला पर विस्तृत ब्योरा मंगलग अछि। आयोग क पत्र क आलोक मे विभाग शिक्षक क 34,540 रिक्त पद क जिलावार विवरण पठेबाक अलावा इ सेहो स्पष्ट करि देलक अछि जे एहि पद मे 12862 पद उर्दू विषय क आ शेष 21678 पद सामान्य विषय क अछि। सरकार क आरक्षण नियम क अनुसार शिक्षक क नियुक्ति कैल जाएत। विकलांग उम्मीदवार कए नियमानुसार 3 प्रतिशत समानांतर आरक्षण देय होएत। विभाग क प्रधान सचिव अंजनी कुमार सिंह कहला जे नियुक्ति काउंसलिंग करि प्रशिक्षण क वरीयता क आधार पर कैल जाएत। आयोग निर्धारित प्रपत्र मे केवल प्रशिक्षित उम्मीदवार स आवेदन प्राप्त करि ओकर काउंसलिंग करि नियुक्ति करत। 23 जनवरी 2006 तक प्रशिक्षण परीक्षा मे उत्तीर्ण उम्मीदवार आवेदन द सकैत अछि। नियुक्ति क लेल 23 जनवरी 2006 कए न्यूनतम आयु 18 वर्ष आ 31 जनवरी 2011 कए अधिकतम आयु 60 वर्ष राखल गेल अछि। प्रशिक्षण सत्र आ प्रशिक्षण मे प्राप्त अंक कए आधार मानि कए कोटिवार अभ्यर्थी क वरीयता सूची तैयार कैल जाएत। शिक्षक पद क उम्मीदवार कए वर्ष 1995 क पूर्व केंद्र अथवा राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान स दू वर्षीय प्रशिक्षण परीक्षा अथवा बीएड क परीक्षा उत्तीर्ण हेबाक चाही। 1995 क बाद ओकरा एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान स दू वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण डिप्लोमा आ बीएड अथवा बीएलएड परीक्षा उत्तीर्ण हेबाक चाही।