पटना । पटना हाईकोर्ट मगध विश्वविद्यालय क 27टा प्राचार्य क नियुक्ति कए अवैध ठहरेनिहार एकल पीठ क फैसला कए चुनौती दए वाला अपील पर अपन निर्णय सुरक्षित राखि लेलक अछि। मुख्य न्यायाधीश रेखा एम दोषित आ न्यायाधीश ज्योति शरण क खंडपीठ डा. ओम प्रकाश सिंह आ अन्य क अपील पर शुक्रदिन सुनवाई पूरी केलक।
जून 2009 मे मगध विश्वविद्यालय क कुलपति विभिन्न कॉलेज क लेल कुल मिलाकए 27टा प्राचार्य क नियुक्ति केने छलथि। हिनकर नियुक्ति पर डा. विमल प्रसाद सिंह आ अन्य शिक्षक द्वारा चुनौती देल गेल छल। एहि पर एकल पीठ सुनवाई क बाद प्राचार्य क नियुक्ति मे पैघ पैमाना पर अनियमितता हेबाक गप कहने छल। एहि आधार पर एकरा अवैध ठहरा देने छल। एकर प्रत्युत्तर मे अपीलार्थी क दिस स वरीय अधिवक्ता यदुवंश गिरि दलील देलथि जे किछु गड़बड़ी कारण स सब गोटेक नियुक्ति कए अवैध करार करब उचित नहि प्रतीत होइत अछि। अदालत एहि पर अपन फैसला अगिला तरीख कए सुनाउत।