समय पर भेटत विभिन्न तरह क प्रमाणपत्र
विलंब भेला पर दैनिक 250 स 5000 टका तक भेटत दंड
पटना। राजग-दू सरकार अपन एकटा आओर पैघ वादा कए पूरा करि लेलक अछि। बहुप्रतीक्षित सेवा क अधिकार विधेयक क प्रस्ताव कए राज्य कैबिनेट क स्वीकृति भेट गेल अछि।
लंबा विमर्श क बाद सेवा क अधिकार कानून क प्रस्ताव कए हरी झंडी भेटल अछि। बैठक मे मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट क सदस्य एकर प्रजेंटेशन देखलथि। विधानमंडल क चालू सत्र मे एहि स संबंधित विधेयक कए पेश आ पास कराउल जाएत। आम जनता क सहूलियत क लेल सेवा क अधिकार कानून सरकार क महत्वांकांक्षी योजना अछि। मूलतः एहि योजना कए जमीन क म्युटेशन, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाणपत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, शैक्षणिक प्रमाणपत्र आदि समय सीमा मे उपलब्ध कराउल जेबाक अछि। ककरो मियाद 15 दिन अछि, त ककरो एक मास..। एहि योजना कए कानून बनलाक बाद आम जनता क जरूरत क एहि काज लेल नाहक सरकारी कार्यालयक चक्कर लगेबा स मुक्ति भेट जाएत। विलंब क लेल दोषी क खिलाफ दंड क सेहो प्रावधान अछि। 250 टका दैनिक आ अधिकतम 5000 टका।