पटना। मुख्य सचिव, सरकार, माननीय उच्च न्यायालय केँ सोम दिन जनौलनि जे केँ पॉलिथीन से मुक्त करबा हेतु कानून बनाओल जायत। कानून बनेबा सँ पहिने संबंधित प्रत्येक विंदु पर विचार कय एक मासक अंदर पॉलिथीन निर्माण सहित ओकर विक्री, उपयोग पर प्रतिबंध हेतु कठोर निर्णय लेल जायत। माननीय उच्च न्यायालय तत्काल प्रभाव से बोध गया केँ पॉलिथीन मुक्त करबा लेल अंतिम कार्रवाई करबाक आदेश देलक अछि। एकर अगिला सुनबाई २७ अगस्त केँ होयत।
सोम दिन सुनवाई के क्रम मे राज्यक मुख्य सचिव सहित शहरी विकास आ आवास विभाग, वन विभाग क प्रधान सचिव, प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड क चेयरमैन,पटना नगर निगम क आयुक्त, पटना क डी एम आ गया क एडिशनल डी एम न्यायालय मे उपस्थित छलाह। सरकार आ प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड जवाबी हलफनामा दायर कय न्यायालय केंँ पाॅलिथीन से राज्य केँ मुक्त करबा लेल विस्तृत जानकारी देलक। ध्यातब्य अछि जे न्यायमूर्ति डॉ रवि रंजन आ न्यायमूर्ति एस कुमार क खंडपीठ अखवार मे छपल समाचार पर स्वत: संज्ञान लेलक अछि।
अखवार मे गयाक महाबोधि मन्दिर परिसर क मुचलिंद झील क घटैत जल क्षेत्र आ ओकर अंदर वनस्पति आ जैव मंडल केँ पाॅलिथीन से खतरा पर एक लेख प्रकाशित भेल छल जाहि पर कोर्ट स्वत: संज्ञान लैत मुख्य सचिव सहित अन्य पदाधिकारी केँ कोर्ट मे उपस्थित होयबाक आदेश देने छल।