पटना। ग्रामीण आ शहरी क्षेत्र मे जमीन आ मकान क निबंधन क प्रक्रिया कए आओर जटिल बना देल गेल अछि। आईजी रजिस्ट्रेशन आब जमीन आ मकान क निबंधन क लेल आसपास क क्षेत्र क पूरा मैप देबाक आदेश जारी केलक अछि। इ नक्शा स्वयं जमीन खरीदनिहार आ बेचनिहार कए देबाक अछि। एकरा स्केच मैप अथवा नजरी नक्शा क नाम देल गेल अछि। स्केच मैप क तात्पर्य कैडेस्ट्रल मैप अथवा कोनो अमीन द्वारा तैयार नक्शा स नहि अछि बल्कि नजरी नक्शा स अछि।
जारी आदेश क तहत ग्रामीण आ शहरी क्षेत्र क जमीन क निबंधन करौनिहार कए आब नजरी नक्शा पेश करए पडत। ग्रामीण क्षेत्र मे दू सौ मीटर क्षेत्र क अंदर क जमीन क पूर्ण विवरण देब जरूर होएत। शहरी क्षेत्र मे एकर सीमा पचास मीटर करि देल गेल अछि। शहर क मकान क निबंधन क दौरान पचास मीटर क क्षेत्र क मकान क पूर्ण विवरण दैत नजरी नक्शा संलग्न करब अनिवार्य भ गेल अछि। ओना अपार्टमेंट क फ्लैट क लेल एहि तरहक कोनो बंदिश नहि अछि।
निबंधन क वर्तमान कंप्यूटराइज्ड प्रक्रिया मे स्कैनिंग क सुविधा क उद्देश्य स इ मैप अधिकतम ए-4 साइज मे देबा लेल कहल गेल अछि। एहि नजरी नक्शा पर खरीदार आ बेचनिहारक हस्ताक्षर रहबाक चाही। सम्यक रूप स संलग्न नजरी नक्शा दस्तावेज निबंधन पदाधिकारी द्वारा सेहो हस्ताक्षरित कैल जाएत। एकरा मूल दस्तावेज क भाग मानल जाएत। एहि आदेश कए पटना जिला निबंधन कार्यालय लागू करि देलक अछि। निबंधन स जुड़ल अधिकारीक कहब अछि जे इ आदेश जमीन खरीदनिहार आ बेचनिहार दूनूक हित मे अछि। ओना नजरी नक्शा बनेबा मे सबस पैघ परेशानी इ अछि जे शहरी मकान केकर नाम स निबंधित अछि एकर जानकारी भेटब काफी कठिन अछि।