तीन साल बढ़ल नौकरी, आब 65 मे करताह रिटायर
पटना। पटना उच्च न्यायालय राज्य क विश्वविद्यालय क शिक्षक कए दीपावली आ छठ स पहिने एकटा पैघ सनेस द देलक अछि। शिक्षक आब 62 मे नहि बल्कि 65 वर्ष क आयु मे रिटायर हेताह। बढ़ल आयु सीमा क लाभ हुनका सेहो भेटत जे 30 दिसम्बर, 2008 या ओकर बाद सेवानिवृत्त भ चुकल छथि।
न्यायाधीश मृदुला मिश्र क एकलपीठ प्रो जगदीश शर्मा आ अन्य शिक्षक क एहि मामला मे दायर याचिका पर सुनवाई करैत इ फैसला सुनेलथि । कईटा विश्वविद्यालय क शिक्षक सेवानिवृत्ति क बैस बढ़ेबाक मांग केने छलाह। शिक्षक क दिस स कहल गेल जे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 31 दिसम्बर कए सिफारिश केने छल जे शिक्षक क उम्र सीमा बढ़ाउल जाए, मुदा राज्य सरकार नहि मानि रहल अछि। जखन कि यूजीसी क सिफारिश पर शिक्षक क रिटायरमेंट उम्र सीमा पटना विश्वविद्यालय क अधिनियम, 1976 क संशोधन क बाद धारा 64 क तहत बढ़ाउल जा सकैत अछि। सरकार क तर्क इ छल जे यूजीसी केवल केन्द्रीय विश्वविद्यालय क शिक्षक क लेल 62 स बढ़ाकए 65 क सेवानिवृत्ति क अनुशंसा केने छल। याचिकाकर्ता तर्क छल जे केन्द्रीय मानव संसाधन विकास विभाग सेहो 23 मार्च, 2007 कए शिक्षक क उम्र सीमा 62 स बढ़ाकए 65 करबा लेल कहने छल, मुदा राज्य सरकार मानबा लेल तैयार नहि अछि। एहि पर अदालत आवेदक कए जायज मांग कए कानून सम्मत मानैत इ फैसला सुना देलक।