पटना। विश्वविद्यालय शिक्षक कए हाईकोर्ट पैघ राहत देलक अछि। ओ आब 62 मे नहि बल्कि 65 क आयु मे सेवानिवृत्त हेताह। मुदा बढ़ल उम्र सीमा क लाभ केवल 30 जून 2010 या ओकर बाद रिटायर भेनिहार शिक्षक कए भेटत। शुक्रदिन पटना उच्च न्यायालय क न्यायाधीश नवनीति प्रसाद सिंह क पीठ इ आदेश बीआर अम्बेडकर बिहार विवि, राजेन्द्र कृषि विवि आ वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आओर अन्य शिक्षक क याचिका पर सुनवाई क बाद देलक। कोर्ट तीन दिन पहिने मामला पर सुनवाई पूरा करि फैसला सुरक्षित रखने छल। अदालत कहलक जे एहि सम्बन्ध मे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) क नियमन 30 जून, 2010 कए आबि गेल छल। ताहिलेल एहि शिक्षक कए ओहि तिथि स लाभ भेटबाक चाही। अदालत अपन 24 पृष्ठ क आदेश मे कहलक अछि जे केन्द्र सरकार क दिस स लिखल गेल पत्र आ यूजीसी पैकेज कए राज्य सरकार गंभीरता स नहि लेलक आ एकरा कैबिनेट मे सेहो सही तरीका स पेश नहि कैल गेल।