पटना। राज्य सरकार थानाप्रभारी कए ग्राम कचहरी द्वारा विचारित मामला कए स्वीकार नहि करबाक निर्देश देलक अछि। सरकार निबंधक पटना उच्च न्यायालय स सेहो अनुरोध केलक अछि जे ग्राम कचहरी द्वारा विचारित वाद कए व्यवहार न्यायालय द्वारा सुनवाई नहि करबाक निर्देश जिला व्यवहार न्यायालय आ अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय कए देल जाए। पंचायतीराज मंत्री हरिप्रसाद साह मुन्द्रिका सिंह यादव क एकटा तारांकित प्रश्न क जवाब मे ग्राम कचहरी कए अधिकार क संबंध मे उक्त घोषणा केलथि। ओ कहला जे मुख्य सचिव सबटा आरक्षी अधीक्षक कए निर्देश देलथि अछि जे ग्राम कचहरी द्वारा विचारित मामला कए थाना मे मात्र स्टेशन डायरी करि ओकरा अग्रेतर कार्रवाई क लेल संबंधित क्षेत्र क ग्राम कचहरी कए अग्रसारित करि देल जाए। ओ कहला जे एहि कार्य क प्रति पुलिस कए संवदेनशील बनाउल जा रहल अछि।