पटना। दस हजार आरक्षी क नियुक्ति क रास्ता साफ भ गेल अछि। पटना उच्च न्यायालय सिपाही बहाली मे गड़बड़ी क मद्देनजर कर्मचारी चयन आयोग कए आदेश देलक अछि जे एक माह क भीतर नव सिरा स रिजल्ट घोषित कैल जाए। अदालत अपन आदेश मे सिपाही क नियुक्ति मे चयन पर्षद क दोषपूर्ण रिजल्ट कए संशोधित करैत बिना बिलंब केने परिणाम कए प्रकाशित करबाक निर्देश देलक अछि। न्यायाधीश जेएन सिंह क पीठ अपन आदेश मे कहलक अछि जे राज्य सरकार द्वारा बनाउल गेल नीति क पालन चयन पर्षद नहि केलक। ज्ञात हुए जे चयन पर्षद द्वारा 10,110 सिपाही क बहाली केल गेल छल। एहि मे महिला बटालियन, बीएमपी, रेलवे पुलिस आ अन्य प्रकार क सिपाही क बहाली भेल छल। एकर परिणाम पिछला साल 18 अगस्त कए प्रकाशित कैल गेल छल।