पटना। पटना उच्च न्यायालय विश्वविद्यालय शिक्षक क सेवानिवृति क उम्र 62 वर्ष स बढ़ाकए 65 वर्ष करबाक एकल खंडपीठ क आदेश पर आइ रोक लगा देलक। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र आ न्यायाधीश मिहिर कुमार झा क खंडपीठ विश्वविद्यालय शिक्षक क सेवानिवृति क उम्र 65 वर्ष करबाक एकल खंडपीठ क आदेश कए चुनौती देनिहार बिहार सरकार क याचिका कए सुनवाई क बाद स्वीकार करि लेलथि आ एकल पीठ क पूर्व क आदेश पर रोक लगा देलथि।
ज्ञात हुए जे पटना उच्च न्यायालय क एकल पीठ गत 26 सिंतबर कए विश्वविद्यालय शिक्षक क दिस स दायर याचिका पर सुनवाई क बाद शिक्षक क सेवानिवृति क बैस 62 स 65 वर्ष करबाक निर्देश देने छल। एहि आदेश क खिलाफ बिहार सरकार उच्च न्यायालय मे अपील दायर करि कहने छल जे न्यायालय कए शिक्षक क सेवानिवृति क लेल उम्र सीमा बढ़ेबाक अधिकार नहि अछि।