पटना/रांची। सीबीआई विशेष न्यायाधीश सीताराम प्रसाद क अदालत कए बता देलक अछि जे चारा कांड संख्या 33 ए 96 मे बिहार क सीएम नीतीश कुमार आ सांसद शिवानंद तिवारी क कोनो संलिप्तता नहि छल। ज्ञात हुए जे दूनू कए आरोपी बनेबा लेल मिथिलेश सिंह नामक एकटा युवक सीबीआई क अदालत मे सीआरपीसी क धारा 319 आ 173(8) क तहत आवेदन दायर केने छल। उक्त आवेदन पर सीबीआई दिस स लिखित जवाब दायर कैल गेल। अपन जवाब मे सीबीआई स्पष्ट कहलक जे मामला क एखन धरि क सुनवाई क बाद एहन कोनो साक्ष्य नहि भेटल अछि जेकर आधार पर दूनू कए धारा 319 क तहत सम्मन कैल जाए।
जवाब मे इ सेहो कहल गेल अछि जे चूंकि मामला मे सबटा आरोपी क खिलाफ आरोप गठन, सीबीआई क गवाह क बयान दर्ज आ संलिप्त आरोपी क बयान सेहो दर्ज भ चुकल अछि। एहन परिस्थिति मे मामला क सुनवाई कए अंतिम पड़ाव पर धारा 173(8) क तहत एहि कांड कए पुर्नअनुसंधान लेल नहि कहल जा सकैत अछि। अदालत दूनू पक्ष क दलील सुनलाक बाद सुनवाई पर फैसला 12 दिसंबर तक बढा देलक अछि। ज्ञात हुए जे विपक्ष एहि मामला कए काफी तूल देने अछि इ मामला गोड्डा कोषागार स संबंधित अछि।
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