प्रमण्डलीय आयुक्त क आदेश – केस दर्ज कए दोषी सबसँ वसूलल जाय गबन क राशि, आरोपित सब बीआरपी क कैल जाय बर्खास्त।
मिड डे मील मे 7 करोड़ टका क चावल खा गेलथि बक्सर क तत्कालीन डीपीओ आ बीआरपी
मणिभूषण झा
बक्सर । प्रथम लोक शिकायत निवारण प्राधिकार सह प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर मध्याह्न भोजन मे भेल चावल घोटाला क मामला में फर्जीवाड़ा करनिहार तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सुरेश मंडल संगे सब प्रखंड साधन सेवी (बीआरपी) पर एफआईआर क आदेश देलनि । संगहि संबंधित बीआरपी कए बर्खास्त कए आ हुनका सबसँ राशि वसूल करबाक लेल कहलनि । जाँच मे एखन धरि घोटालाक जे जानकारी भेटल ओहि मे करीब सात करोड़ टकाक गबन क मामला सोझा आबि रहल अछि । ई राशि बढ़बाक संभावना अछि । ई गबन जुलाई 2015 सँ लए क अप्रैल 2016 क बीच मैनेजमैंट इन्फार्मेशन सिस्टम (एमआईएस) रिपोर्ट मे गड़बड़ी कए कैल गेल । एहि मामला मे रिपोर्ट कम्प्यूटर क बजाय हाथ सँ बनाओल गेल छल । एहि पैघ गड़बड़ी क सूचना नगर क धोबीघाट निवासी अरविंद कुमार कए भेटलन्हि । तहन ई जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी क ओतय 2017 में परिवाद दायर कयलन्हि । जानकारी देल गेल अछि जे तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी आ बीआरपी सरकारी नियमानुसार काज नहिं कयलन्हि, बल्कि मैनुअल काज कए करोड़ो टकाक चावलक राशि गबन कए लेल गेल । मैनुअल काज मे सेहो कलम स छेड़छाड़ कैल गेल छल ।
हिनका सबपर खसल गाज
तत्कालीन डीपीओ सुरेश मंडल संगे सदर प्रखंड क बीआरपी राजीव रंजन पाण्डेय, इटाढ़ी क मु. रिजवी, नावानगर क धीरज प्रसाद, ब्रह्मपुर क बृजबिहारी शर्मा, सिमरी क प्रवीण, डुमरांव क प्रीति श्रीवास्तव, राजापुर प्रखंड क संजय राय आ चौसा प्रखंड क श्याम कुमार दोषी घोषित भेलथि । डीपीओ सुरेश मंडल सेवानिवृत्त भए चुकल छथि।