पटना। बिहार क राज्यपाल देवानंद कुंवर कए कोर्ट जोरदार झटका देलक अछि। बिना सरकार क सलाह लेने कुलपति आ प्रति कुलपति नियुक्त करबाक हुनक फैसला कए हाईकोर्ट आखिरकार खारिज क देलक अछि। शुक्रदिन पटना हाईकोर्ट बिहार क सातटा विश्वविद्यालय क छहटा वीसी आ चारिटा प्रोवीसी क नियुक्ति कए रद्द क देलक। एकटा जनहित याचिका क सुनवाई करैत कोर्ट इ आरोप कए सही बतेलक जाहि मे कहल गेल छल जे राज्यपाल बिना सरकार क सलाह लेने इ नियुक्ति केलथि जे नियम क खिलाफ अछि। कोर्ट राजभवन कए इ आदेश सेहो देलक जे ओ एक मास क भीतर सरकार स सलाह ल कए एहि पद सब पर नवका नियुक्ति क प्रक्रिया कैल जाए।
ज्ञात हुए जे राज्यपाल सह कुलाधिपति देवानंद कुंवर 2011 मे नियम क अनदेखा क सातटा विश्वविद्यालय मे बिना सरकारक सलाह लेने नियुक्ति क देने छलाह, जेकर राज्य सरकार विरोध केने छल। पटना हाइकोर्ट मे एकटा जनहित याचिका क जरिये एहि नियुक्ति कए अवैध ठहरेबा आ नियुक्ति कए रद्द करबाक मांग कैल गेल छल। याचिका मे कहल गेल छल जे राज्य सरकार स परामर्श लेने बिना राज्यपाल बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम क धारा 10 (2) क उल्लंघन केलथि अछि। पटना हाइकोर्ट एकरा सही कहैत नियुक्ति रद्द क देलक। ज्ञात हुए जे एहन नियुक्ति लेल सरकार नामक सूची राजभवन पठबैत अछि आ राजभवन ओहि सूचीक आधार पर नियुक्ति करैत अछि, मुदा एहि मामला मे देखल गेल जे सरकार राजभवन कोनो सूची नहि पठेलक आ राजभवन अपन मर्जी स नियुक्ति क देलक जे गैरकानूनी अछि।
maithili news, mithila news, bihar news, latest bihar news, latest mithila news, latest maithili news, maithili newspaper, darbhanga, patna