पटना । राज्य मंत्रिमंडल सांसद क्षेत्र विकास योजना लेल नव गाइड लाइन कए मंजूरी द देलक अछि। बदलल नियम क तहत सबस पैघ गप भेल जे आब एहि काज क निविदा निकलत आ सांसद मनचाहा ठेकेदार कए काज नहि द सकताह। एकर संगहि नव प्रावधान मे सांसद कए आब तय समय क भीतर अनुशंसा पठेबा लेल कहल गेल अछि आ ओकरा स्वीकृति देबा लेल सेहो समय तय करि देल गेल अछि। कैबिनेट क प्रधान सचिव रविकांत कहला अछि जे संशोधित गाइड लाइन मे प्रावधान कैल गेल अछि जे सांसद कए वित्तीय वर्ष क शुरू भेलाक तीन मास क अंदर अनुशंसा जिला योजना पदाधिकारी कए पठा देबाक अछि। पूर्व मे एहन कोनो समयसीमा नहि छल। तहिना दोसर संशोधन इ अछि जे अनुशंसा प्राप्त भेलाक 75 दिनक अंदर योजना क प्रशासनिक स्वीकृति अनिवार्य रूप स द देबाक अछि। अगर कोनो कारण स प्रशासनिक स्वीकृति नहि भेटल त जिला योजना पदाधिकारी कए 45 दिन क अंदर एकर सूचना सांसद कए देबाक अछि। अस्वीकृत करबाक कारण स सेहो सांसद कए अवगत करेबाक काज जिला योजना पदाधिकारी कए देल गेल अछि।
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