पटना। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम क कर्मचारीकबकाया भुगतान क तरीका पर सर्वोच्च न्यायालय तमसाइल अछि। न्यायालय क एहि रुख पर राज्य सरकार आ परिवहन निगम क अधिकारी मे हड़कंप अछि। परिवहन विभाग क प्रधान सचिव कए लिखल गेल पत्र मे कहला गेल अछि जे न्यायालय बकाया भुगतान क संबंध मे राज्य सरकार क जवाब स असंतुष्ट अछि। 19 फरवरी कए अगिला सुनवाई मे बिहार आ झारखंड क मुख्य सचिव कए व्यक्तिगत रूप स अदालत मे पेश हेबाक निर्देश देल गेल अछि। कोर्ट चाहैत अछि जे कर्मचारी कए कुल बकाया क कम स कम एक तिहाई क भुगतान अगिला सुनवाई स पूर्व द देल जाए। सरकारी वकील कर्मचारी क कुल बकाया, भुगतान आ विभिन्न मद क बकाया क संबंध मे विस्तृत रिपोर्ट सरकार स तलब केलथि अछि। विदित हुए जे परिवहन निगम क कर्मचारी क 611.34 करोड़ बकाया अछि। जाहि मे स 65 फीसदी बिहार कए आ 35 फीसदी झारखंड सरकार कए देबाक अछि। एहि हिसाब स बिहार क देनदारी 458.78 करोड़ आ झारखंड क देनदारी 152.56 करोड़ बनैत अछि। एकर विरूद्ध बिहार सरकार एखन धरि 94.75 करोड़ आ झारखंड 47 करोड़ क भुगतान केलक अछि। आब बिहार सरकार कए 364.03 करोड़ आ झारखंड सरकार कए 105.52 करोड़ देबाक अछि। अदालत क निर्देश क अनुपालन करबा लेल बिहार सरकार कए कम स कम 121 करोड़ तत्काल देबाक अछि।