नई दिल्ली। बिहार मे नौकरी क बाट जोहि रहल प्रशिक्षित शिक्षक लेल खुशखबरी अछि। सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार कए 31 अगस्त तक प्रशिक्षित शिक्षक क सबटा 34540 पद कए भरबाक आदेश देलक अछि। न्यायमूर्ति अल्तमश कबीर आ न्यायमूर्ति एचएल दत्तू क पीठ इ आदेश प्रशिक्षित शिक्षक उिस स दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई क दौरान जारी केलक। एहि भर्ती लेल वर्ष 2006 तक प्रशिक्षण पूरा करनिहार लोक आवेदन क सकैत अछि। प्रशिक्षित शिक्षक मे फिजिकल ट्रेंड शिक्षक कए सेहो शामिल कैल जाएत। कोर्ट कहलक जे भर्ती वरिष्ठता क आधार पर कैल जाएत। बिहार सरकार क वकील मनीष कुमार अनुरोध केलथि जे भर्ती मे राज्य क आरक्षण नीति लागू करबाक अनुमति देल जाए, मुदा प्रतिपक्षिय कए एहि पर आपत्ति छल। हुनक कहब छल जे सबटा 34,540 पद पर भर्ती कैल जाए आ एहि मे स आरक्षित कोटा क जे पद खाली रहत ओकरा सामान्य वर्ग स भरल जाए। कोर्ट दूनू पक्ष क गप स्वीकार करैत कहलक जे भर्ती मे राज्य क आरक्षण नीति सेहो लागू होएत मुदा आरक्षित पद क रिक्त रहि गेला पर ओकरा सामान्य वर्ग क उम्मीदवार स भरल जाएत। एहि मामला पर कोर्ट आठ सितंबर कए फेर सुनवाई करत।
ज्ञात हुए जे बिहार मे प्रशिक्षित शिक्षक क भर्ती क इ विवाद पुरान अछि। वर्ष 2003 मे राज्य सरकार 34,540 पद पर शिक्षक क भर्ती क विज्ञापन निकालने छल। एहि विज्ञापन मे प्रशिक्षित आ गैर प्रशिक्षित दूनू प्रकारक शिक्षक क भर्ती क आवेदन मांगल गेल छल। भर्ती प्रक्रिया कए पटना हाईकोर्ट मे चुनौती देल गेल आ पटना हाईकोर्ट भर्ती नियम कए गलत ठहरा देलक संगहि विज्ञापन आ प्रक्रिया निरस्त क देने छल।
बाद मे सुप्रीमकोर्ट राज्य सरकार कए रिक्त पद पर प्रशिक्षित शिक्षक क भर्ती क आदेश देलक। सुप्रीमकोर्ट क आदेश क बावजूद जखन राज्य सरकार भर्ती नहि केलक, त आवेदन करनिहार राज्य सरकार क खिलाफ सुप्रीमकोर्ट मे अवमानना याचिका दाखिल क आदेश पर अमल क मांग केलथि।
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