नई दिल्ली : देश के सब इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्थित “ड्यूटी फ्री” स्टोर्स सँ खरीदारी करयवला इंटरनेशनल पैसेंजर्स के जीएसटी (समान एवं सेवा कर) देबय पड़तनि। “आथिरिटी एंड एडवांस रूलिंग-(एएआर)” स्पष्ट कयलक कि जीएसटी के तहत दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्थित एहन स्टोर्स कर मुक्त नहिं अछि।
पहिले नहि लगैत छल सीएसटी आ वैट :
– 1 जुलाई 2017 सँ देशभरि में जीएसटी लागू अछि। एहि सँ पहिले एक्साइज एंड सर्विस टैक्स के तहत “ड्युटी फ्री” दोकान सबसँ खरीदारी पर केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) आ मूल्य वर्धित कर (वैट) नहिं लगैत छल। हालांकि एहि तरहक दोकान पर होबयवला बिक्री के निर्यात मानल जाईत छल।
– एएआर के नई दिल्ली बेंच अपन देल आदेश में कहल कि “ड्यूटी फ्री” दोकान सँ विदेश जायवला पैसेंजर्स के माल के आपूर्ति भले ही इंटिग्रेटेड गुड्स एवं सर्विस टैक्स (आईजीएसटी) के तहत भारतीय सीमा शुल्क सँ बाहर भय सकैत अछि, मुदा सेंट्रल जीएसटी के तहत ई सब दोकान भारतीय सीमा में अछि।
रॉड रिटेल के याचिका पर भेटल आदेश :
– एएआर ई आदेश रॉड रिटेल प्राईवेट लिमिटेड के तरफ सँ दायर याचिका पर देलक। रॉड रिटेल नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टरमिनल 3 पर स्थित एकटा रिटेल आउटलेट अछि।
– आदेश में कहल गेल अछि, “उपरोक्त आउटलेट भारत के बाहर स्थित नहि अछि…..लेकिन सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017 के धारा 2(56) आ कस्टम्स एक्ट, 1962 के धारा 2(27) के तहत परिभाषित कयल गेल भारतीय क्षेत्र में स्थित अछि। याचिकाकर्ता समान के भारत सँ बाहर नहिं लय जा रहल छथि, एहि लेल एकर आपूर्ति के आईजीएसटी एक्ट 2017, वा आईजीएसटी एक्ट 2017 के धारा 16(1) आ धारा 23(2) ‘जीरो रेटेड सप्लाई’ कहल जा सकैत अछि। एहि अनुसार, याचिकाकर्ता के लागू दरक अनुसार जीएसटी देबय पड़तनि।
कम प्रतिस्पर्धी भय जायत कस्टम स्टेशंस के बाहर के दोकान सब:
– एएमआरजी एंड एसोसिएट्स पार्टनर रजत मोहन जी कहय छथि कि एएआर के एहि फैसला सँ “ड्युटी फ्री” दोकान सबसँ खरीदारी पर जीएसटी लागत।
– एहि कारण सँ ई सब दोकान एयरपोर्ट सँ बाहर के दोकान सबसँ अपेक्षाकृत कम प्रतिस्पर्धी भय जायत।
– एहि के अलावा मोट रकम के किराया चुकाकय कस्टम स्टेशंस के बाहर एहन दोकान सब चलाबय के लेल प्रोत्साहन सेहो खत्म भय जायत।