विशेष समदिया
पटना । बिहार मे नेता कए भेटल ‘प्रीवी पर्स’ क सुविधा मंगलदिन हाइकोर्ट खत्म क देलक। फैसला सुनबैत कोर्ट कहलक जे इ सुविधा असंवैधानिक अछि आ आम जनता क गाढ़ी कमाई क टका क दुरुपयोग सेहो अछि। कोर्टक आजुक फैसला बाद पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा आ सतीश प्रसाद कए तत्काल सरकारी बंगला खाली करै पडत, जखन कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास, राबड ी देवी आ मांझी विधायक आवास मे बनल रहतथि। लालू प्रसादक नाम पर कोनो बंगला आवंटित नहि अछि ताहि लेल हुनका पर एकर प्रभाव नहि पडत।
जानकारी क अनुसार पटना हाईकोर्ट राज्य क पूर्व मुख्यमंत्री सब कए आजीवन भेट रहल सरकारी आवास आ पेंशन छोडि अन्य विशेष सुविधा कए समाप्त क देलक अछि। पटना हाईकोर्ट क चीफ़ जस्टिस एपी शाही क खंडपीठ एहि मामला में स्वयत: संज्ञान लैत सुनवाई केलक आ आइ फैसला सुना देलक। एकर संगहि हाइकोर्ट सरकारी बंगला पर असिमित खर्च पर सेहो सिलिंग लगा देलक जाहि स आब नेता अपन बंगलाक मरम्मत मे सीमा स बेसी खर्च नहि क सकताह।
कोर्ट फैसला सुनबैत कहल जे इ सुविधा असंवैधानिक अछि आ आम जनता क गाढ़ी कमाई क टकाक दुरुपयोग सेहो अछि। हाईकोर्ट स्पष्ट केलक जे पद स हटलाक बाद एहि तरह क सुविधा नहि देल जा सकैत अछि।
उल्लेखनीय अछि जे 2016 में बिहार क तत्कालीन महागठबंधन सरकार बिहार विशेष सुरक्षा कानून मे संशोधन करैत राज्य क पूर्व मुख्यमंत्री सब कए आजीवन सरकारी बंगला आवंटित करबाक संगहि सुरक्षा दस्ता देबाक संशोधित नियमावली कए जारी केने छल।
हाइकोर्ट क फैसला क बाद बिहार पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा आ सतीश प्रसाद सिंह कए तुरंत बंगला खाली करै पडत। राबड़ी देवी, जीतन राम मांझी कए विधायक हेबाक कारण वर्तमान बंगला आवंटित भ सकैत अछि। कोर्ट क एहि फैसला कए सब स्वागत केलक अछि मुदा जगन्नाथ मिश्रा आ सतीश प्रसाद क सरकारी आवास पर सन्नाटा पसरल अछि।