समदिया
नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोबिंद अपराध कानून ( संशोधन) अधिनियम,२०१८ केँ स्वीकृति देलैन अछि जाहि मे कठोर दंड क प्रावधान अछि। संशोधित कानून मे १२ वर्ष से कम उम्र क बालिका संग बलात्कर केनिहार केँ मृत्यु दंड क प्रावधान कैल गेल अछि। ई संशोधन २१ अप्रैल केँ जारी अपराध कानून संशोधन अध्यादेश क स्थान लेत।कठूआ मे एक नाबालिग लड़की आ उन्नाव मे एक महिला संग भेल बलात्कार क बाद ई अध्यादेश जारी कयल गेल छल।गजट अधिसूचना मे कहल गेल छल जे एहि अधिनियम केँ अपराध कानून (संशोधन) अधिनियम २०१८ क नाम देल गेल अछि।
अधिनियम से भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२, दंड प्रक्रिया संहिता,१९७३ आ यौन अपराध सँ बच्चा सुरक्षा कानून,२०१२ संशोधित होयत। विगत सप्ताह संसद कानून संशोधन क मंजूरी देने छल। गृह मंत्रालय अपराध कानून संशोधन विधेयक तैयार कयने छल जाहि मे १६ वर्ष आ१२ वर्ष सँ कम उम्र क लड़की सँ बलात्कर केनिहार केँ कठोर सजा देबाक प्रावधान कयल गेल अछि। १२ वर्ष सँ कम उम्र के बालिका क बलात्कारी केँ मृत्यु दण्ड का प्रावधान कयल गेल अछि।
महिला सँ बलात्कर केनिहार केँ न्यूनतम सजा सात वर्ष केँबढ़ाय दस वर्ष आ अधिकतम आजीवन कारावास तक क प्रावधान अछि। नव कानून मे १६ वर्ष से कम उम्र बालिका संग बलात्कर के मामला मे न्यूनतम दस वर्ष क सजा केँ बढ़ाय बीस वर्ष कयल गेल अछि जकरा शेष जीवन तक कयल जा सकैछ। अर्थात मृत्यु पर्यंत ओ जेल मे रहत।
बारह वर्ष से कम उम्र क बालिका संग बलात्कारी हेतु न्यूनतम बीस वर्ष आ अधिकतम आजीवन कारावास अथवा मृत्यु दंड का प्रावधान कैल गेल अछि।नव कानून क अनुसार १२ वर्ष से कम उम्र क संग सामुहिक बलात्कर क स्थिति मे शेष जीवन हेतु कारावास वा मृत्युदंड देल जाय सकैत अछि। त्वरित जांच आ सुनवाई क प्रावधान एहि कानून में कयल गेल अछि।