पटना। मंगल दिन विहार क नीतीश कैबिनेट शराब बंदी क कड़गर कानून मे किछु ढील देबाक निर्णय लेलक । नव संशोधित कानून क अन्तर्गत आब शराब भेटला पर घर, वाहन, जमीन जब्त करबाक कानून मे ढील देल गेल अछि। पहिल बेर शराब पीबय बलाकेँ तीन मासक जेल अथवा पचास हजार टाका क जुर्माना होयतनि।शराब बंदी कानून से सामूहिक जुर्माना क प्रावधान समाप्त कयल गेल अछि।
संशोधित नियम अंतर्गत शराब पीउला से मृत्यु होयबाक घटना रोकबा लेल उम्र कैद अथवा फांसी क सजाय क प्रावधान नव कानून मे कयल गेल अछि। शराब बंदी कानून मे संशोधन करबाक विषय में मुख्यमंत्री कहने छलाह जे कानूनविद से विचार-विमर्श पश्र्चात संशोधन विधेयक आनल जायत।तेँ हुनक अध्यक्षता में विगत विहार कैबिनेट क बैसक मे शराब संशोधन क संग कुलम ३९ एजेंडा कय स्वीकृति देल गेल।एहि में ग्रामीण क्षेत्र मे विद्युत आपूर्ति हेतु ग्रीड बनेबाक प्रस्ताव शामिल अछि।