पटना । बिहार क लोक कए शिकायत आ समस्या क समाधान क अधिकार 1 मई स भेट जाएत। लोक शिकायत निवारण कानून लागू करनिहार बिहार देश मे पहिल राज्य होएत। एहि कानून कए लागू भ गेलाह पर लोक क समस्या कए अनदेखी करनिहार सरकारी सेवक क खिलाफ आवेदन देला पर आ जांच क बाद दोषी क खिलाफ जुर्माना स लकए बर्खास्तगी तक क कार्रवाई भ सकत। मुख्यनमंत्री नीतीश कुमार मंगलदिन विधानसभा मे एकर घोषणा केलथि। एहि स पूर्व शुक्रदिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोक शिकायत निवारण अधिकार नियमावली 2015 पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तैयार एकटा पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन देखने छलाह। एखन लोक कए आवेदन देबाक अधिकार त अछि मुदा किछु चुनिंदा मामला टा मे समय सीमा क भीतर शिकायत क निपटारा भ पबैत अछि। एक मई स जन शिकायत क अनदेखी करनिहार सरकारी बाबु पर सख्ती भ सकत। मुख्यमंत्री कहला जे नियमावली क संबंध मे सब स्तर पर अफसर क प्रशिक्षण हेबाक चाही । इलेक्ट्रॉनिक माध्यम स आवेदन प्राप्त करबाक सेहो व्यवस्था कैल जेबाक चाही। आवेदन क फार्म सरलतम हो, ताकि आम आदमी कए आवेदन मे सुविधा हो।
नियमावली मे खास
>फोन पर सेहो क सकैत छी शिकायत ।
>हरेक शिकायत आ आवेदन क डॉक्यूमेंटेशन।
>दोषी अधिकारी क बर्खास्तगी क सेहो प्रावधान।
> कानून क तहत कार्रवाई कए कोर्ट मे चुनौती नहि।
>लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, प्रथम आ दोसर अपीलीय प्राधिकार कए सिविल कोर्ट क शक्ति। कार्रवाई का फार्मूला
>सबस पहिने लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी लग शिकायत।
>एहि ठाम स असंतुष्ट भेला पर 30 दिन मे प्रथम अपीलीय प्राधिकार मे अपील।
>प्रथम अपीलीय प्राधिकार क निर्णय कए 30 दिन मे दोसर अपीलीय प्राधिकार मे चुनौती ।
>दोसर अपीलीय प्राधिकार सेहो 30 दिन मे अपील क निपटारा करत।
>ओकरा 500 स 5000 जुर्माना आ दोषी अफसर पर कार्रवाई क सिफारिश क अधिकार।
>दोषी सरकारी सेवक कए 75 दिन मे पुनर्विचार आवेदन देबाक अधिकार।